Dhanbad : कमला देवी प्रकरण मामले में पीड़ित और उसके पति द्वारा अपने पूर्व के बयान से यू-टर्न लेने के बाद मंगलवार को धनबाद न्यायालय ने सबूत के अभाव में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को बरी कर दिया। धनबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मामले में फैसला सुनाते हुए बाघमारा विधायक को मामले से बरी कर दिया।
ज्ञात हो कि धनबाद जिला भाजपा की पूर्व महिला नेत्री कमला देवी ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप लगाया था कि विधायक ने उनसे छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। उस वक्त इस मामले को लेकर धनबाद में मामला काफी गरमाया था। धरना प्रदर्शन भी हुए थे। जिसके बाद पीड़िता इस मामले को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय पहुंची थी। जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर धनबाद के कतरास थाने में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनके बाद 15 फरवरी 2020 को पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था।
वहीं इस मामले में 17 जनवरी 2024 को धनबाद के एमपी-एमएलए अदालत में पीड़िता के पति का बयान दर्ज कराया गया। जिसमें वे अपने बयान से पलट गए थे। जिसके बाद अदालत ने अभियोजन को ठोस सबूत और गवाह पेश करने का आदेश दिया था। जिसे अभियोजन पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सके और इसी का फायदा मिलते हुए न्यायालय ने ढुल्लू महतो को रिहाई का आदेश दिया।







