DHANBAD : अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के मौके पर डालसा द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमे मजदूरों की विभिन्न सरकारी योजनाओं व कानून की जानकारी दी गई। इस बावत जानकारी देते हुए डालसा सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रौशन ने बताया कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के मार्गदर्शन में बुधवार 1 मई 2024 को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर हिरापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
वही श्रम दिवस के अवसर पर उपस्थित श्रमिकों तथा अन्य लोगों को संबोधित करते हुए एसएडीसीएस चीफ ने कहा कि किसी भी समाज, देश,संस्था और उद्योग के मजदूर,कामगारों और मेहनतकशो कि अहम भूमिका होती है जिसको ध्यान में रखते हुए कामगारों और मजदूरों के हित में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिसमें फैक्ट्री एक्ट,मिनिमम वेजेस एक्ट आदि शामिल है। एलएडीसीएस के सहायक नीरज गोयल ने कहा कि असंगठित मजदूर और कामगारों का लेबर कार्ड बनाया जाता है जिससे उन्हें बहुत सारी लाभ मिलते है। बाल श्रम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बाल श्रम कानूनी रूप से अपराध है जिसके लिए सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है। सहायक शैलेन्द्र झा ने कहा कि कामगारों के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। जिसमे मातृत्व सुविधा योजना,अंत्योष्टि सहायता योजना समेत अन्य योजनाए है।
इस मौके पर पारा लीगल वोलेंटियर अरविंद प्रसाद, योगेश कुमार,राजेश सिंह,हेमराज चौहान, डिपेंटी गुप्ता,गीता कुमारी,अजित समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे।







